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हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति, राज्यपाल के अधिकार पर मांगा जवाब
By Deshwani | Publish Date: 10/1/2018 4:34:26 PMलखनऊ (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अधिकारों की वैधता को चुनौती देने वाली वर्ष 2012 की एक लम्बित याचिका में केन्द्र तथा राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस सत्येन्द्र सिंह चौहान एवं जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने पारित किया।
याचिका के अनुसार संविधान में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सम्बंधित मंत्री परिषद् की सहायता तथा सलाह पर काम करने का प्रावधान है। इसके विपरीत केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2009 में राष्ट्रपति तथा यूपी विश्वविद्यालय एक्ट 1973 तथा एसजीपीजीआई एक्ट 1983 में राज्यपाल बिना मंत्री परिषद की सहायता तथा सलाह के सीधे कार्य करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध बताते हुए नूतन ने इन्हें विधिविरुद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।