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आचार संहिता उल्लंघन पर कार्यवाही करे आयोग : हाई कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 13/12/2017 2:56:24 PMलखनऊ, (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल में हुए नगरीय स्थानीय निकाय चुनावों में आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को याचिकाकर्ता प्रताप चंद्रा की शिकायतों पर 03 सप्ताह में स्वतः-स्पष्ट आदेश के माध्यम से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने यह आदेश याचिकाकर्ता की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर तथा आयोग की अधिवक्ता अपराजिता बंसल को सुनने के बाद दिया।
डॉ. ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रस्तर 3 (च) में कहा गया है कि वोटिंग समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व किसी जनसभा आदि का आयोजन नहीं होगा और न ही किसी भी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में चुनाव प्रचार संबंधी कोई विज्ञापन प्रकाशित होगा। इसके विपरीत चुनाव के दिन तक प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार में विज्ञापन प्रकाशित कराये गए हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है लेकिन आयोग को सूचित करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इस पर अपराजिता बंसल ने कहा कि आयोग पूर्व से बुकिंग कराये गए विज्ञापन की गिनती नहीं करता है। आयोग के तर्कों से असहमत होते हुए कोर्ट ने उसे 03 सप्ताह में प्रताप चंद्रा द्वारा प्रस्तुत सभी शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।