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फिलहाल टोल फ्री ही रहेगा डीएनडी फ्लाईवे
By Deshwani | Publish Date: 4/12/2017 2:54:29 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली और नोएडा को जोड़नेवाली डीएनडी फ्लाईवे अभी भी टोल फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर फरवरी में सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज सीएजी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।
पिछले 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान टोल कंपनी की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कंपनी को रोजाना पचास लाख रुपये का नुकसान हो रहा है इसलिए इस मसले पर जल्द सुनवाई की जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डीएनडी को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीएजी को डीएनडी कंपनी के खाते की जांच करने का आदेश देते हुए कहा था कि वो ये पता करे कि कंपनी की लागत वसूल हुई है कि नहीं। ये भी कि कंपनी की लागत कितनी हुई है और कितना रिकवर हुआ है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दिया था हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीएनडी बनाने वाली कंपनी लागत से कहींज्यादा पैसा वसूल कर चुकी है और ऐसे में, लोगों के लिए अब इसे टोल फ्री किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने कहा था कि डीएनडी फ्लाईओवर देश का सबसे अच्छा है और उसमें कोई गड्डा नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि आप इसका क्रेडिट इस तरह ले रहे हैं जैसे आपने चांद के लिए सड़क बना दी हो। टोल ब्रिज कंपनी ने जब ये कहा था कि अगर बाद में वो केस जीत जाते हैं तो क्या डीएनडी का इस्तेमाल करने वालों के पीछे पैसे वसूलने के लिए दौड़ते फिरेंगे? इस पर बेंच ने पूछा कि अगर हार जाएंगे तो क्या पैसे लौटाने के लिए दौड़ेंगे?