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समुद्री मछलियों को बचाने के लिए मत्स्य विभाग की अटूट पहल
By Deshwani | Publish Date: 18/11/2017 9:31:17 AM
समुद्री मछलियों को बचाने के लिए मत्स्य विभाग की अटूट पहल

हलदिया, (हि.स.)। समुद्री मछलियों की रक्षा हेतु पूर्व मेदिनिपुर जिला स्थित हलदिया के मत्स्य विभाग के प्रोत्साहन से शुक्रवार को बीडीओ कार्यालय से रैली निकाली गई। रैली के बाद ब्रजलालचक मार्केट के सामने एक सभा का भी आयोजन किया गया।इस सभा तथा पदयात्रा में हलदिया सहित जिला के पड़ोसी मतस्यजीवियों, बूढ़े, बच्चे तथा स्थानीय महिलाओं ने भी भाग लिया। 
इस दौरान 'खोका ईलीश बिक्रि नेइ, बोड़ ईलीश काट्छी ताई। छोटो ईलीश बईते माना, पड़ले धरा जरिमाना। खोका ईलीश रांधते माना, ईलीश पुलिस देबे हानाट का नारा लगाया गया। यानि ईलीश मछली काटना, खाना, बेचना तथा पकाना जुर्म है।
कुल मिलाकर 300 लोगों की यह पदयात्रा एवं सभा आयोजित की गई। हलदिया मत्स्य अधिकारी सुमन साहू ने कहा कि सिर्फ मछली पकड़ना नहीं बल्कि जो मछली बेच, पका रहे हैं उन्हें भी गया है। लड़कियां तो खाना बनाती हैं इसलिए उन्हें बुलाया गया। प्रत्येक व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि इलीश हमारी सम्पदा है। नदी-समुद्र में इनका अपार विरचण होता है। सरकार ने इसका शिकार करने पर निषेध जारी किया है। इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ इलीश पकड़ना ही नहीं बल्कि इसे बेचना और खरीदना दोनों अपराध है। इसे रोकने के लिए प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए आम लोगों को आगे आना होगा।
इस सभा में मत्स्यजीवी सायन्तन सामन्त ने कहा कि ईलीश मामले में सही बातों की जानकारी जरूरी है। मत्स्य अधिकारियों को इसके लिए आगे आना वाकई प्रशंसनीय है। अधिकतर बातें अज्ञात थी जो अब जानने को मिली। जानकर अच्छा लगा। 
इस सभा में राज्य मत्स्य अधिकारी (सामुद्रिक) रामकृष्ण सरदार, हलदिया ब्लॉक मत्स्य अधिकारी सुमन साहू, हलदिया ब्लॉक के बीडीओ राजर्षी नाथ, कृषि कर्माध्यक्ष देवप्रसाद जाना, जिला परिषद सदस्य भक्ति गुमटा माईती, सूताहाटा ब्लॉक एफईओ अलोक रजक, पंचायत समिति के अध्यक्ष खुकुमणि साहू प्रमुख उपस्थित रहे। इस सभा में कहा गया किक 23 सेन्टीमीटर से कम यानि तीन इंच से छोटे साइज के ईलीश काटना, खाना, बेचना तथा पकाना निषेध है। ईलीश मछली के प्राकृतिक भण्डार संग्रह के लिए कोई भी व्यक्ति या मछुआरे या उनके सहयोगी 90 मिलीमीटर से कम या जाल प्रयोग करके या मनोफिलामेन्ट प्रयोग करके ईलीश मछली नहीं पकड़ सकते। 
यह भी घोषणा की गई कि दूसरे मछलियों के मामले में 40 मिलीमीटर से कम या जाल प्रयोग करके या मनोफिलामेन्ट प्रयोग करके मछली नहीं पकड़ सकते। ईलीश मछली के प्रजनन एवं वंशवृद्धि के लिए साल के 15 सितम्बर से 24 अक्टूबर तक यानी पूर्णिमा के पांच दिन पहले या पांच दिन बाद ईलीश मछली पकड़ना पूरी तरह निषेध है। सामुद्रिक जीवों के चरित्र एवं निवास स्थान की सुरक्षा के लिए समुद्र उपकुल से 12 नटिकल माईल तक ईलीश मछली पूरी तरह बन्द करने की जरूरत है।
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