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नियमों का पालन नहीं करने वाले सीमेंट संयंत्र पर होगी सख्त कार्यवाही : कलेक्टर
By Deshwani | Publish Date: 15/11/2017 11:55:33 AM
नियमों का पालन नहीं करने वाले सीमेंट संयंत्र पर होगी सख्त कार्यवाही : कलेक्टर

बलौदाबाजार (हि.स.)। संयुक्त जिला कार्यालय के प्रगति कक्ष में कलेक्टर राजेश सिंह राणा जिले में संचालित सीमेन्ट संयंत्रों द्वारा सीएसआर मद के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की। सीमेन्ट संयंत्रों द्वारा कार्ययोजना के अनुरूप समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर जनदर्शन में सीमेन्ट संयंत्र से प्रभावित शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। कलेक्टर ने सीमेन्ट संयंत्रों के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि रोजगार हेतु लंबित आवेदनों का समाधान शीघ्र करते हुए 24 नवम्बर तक जिला प्रशासन को प्रतिवेदन भेजें। उन्होंने मजदूरों को श्रम विभाग के नियमों के तहत शत-प्रतिशत सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर श्रम विभाग के नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की बात कही। 

जिला प्रशासन को सीमेन्ट संयंत्रों के अधिकृत ठेकेदारों द्वारा ओव्हर टाईम कराने के उपरांत भी मात्र आठ घण्टे का परिश्रमिक उपलब्ध किए जाने की जानकारी देने पर कलेक्टर ने संयंत्रों को निर्देशित किया कि ठेकेदारों को संज्ञान में लेते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई किया जाये। सीमेन्ट संयंत्रों द्वारा ओव्हर फ्लाई ऐश को सड़क किनारे या खेत में डम्प किए जाने से कृषकों द्वारा जमीन खराब होने, पर्यावरण दूषित होने की शिकायत किये जाने पर सीमेन्ट संयंत्रों के विरूद्ध संयंत्र एक्ट के तहत कार्रवाई करने, सीमेन्ट संयंत्रों को वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार शीघ्र प्रारंभ कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि को प्राथमिकता से करने के लिए निर्देशित किया। सहायक संचालक हेल्थ एवं सेफ्टी मनीष कुंजाम ने सीमेन्ट संयंत्रों के निरीक्षण टीप का संयंत्रवार जानकारी देते हुए बताया कि अल्ट्राटेक सीमेन्ट संयंत्र द्वारा अधोसंरचना, जर्जर, मेटल वर्क पर पेंटिग, प्लेटफार्म पर रेलिंग, वर्करों को कोल्ड हैण्डलिंग के लिए मास्क एवं हैड की सुविधा नहीं प्रदान की गई है। ईमामी सीमेंट द्वारा गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य केन्द्र, रेस्ट हाउस एवं शौचालय की सुविधा नहीं उपलब्ध करायी जा रही है। श्री सीमेंट में श्रमिकों का वेतन एवं पीपीएफ का रिकार्ड संधारण, रेस्ट रूम एवं शौचालय की सुविधा नहीं होने की जानकारी दी गई। कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने संयंत्रों के कार्यप्रणाली को संज्ञान में लेते हुए सीमेन्ट फैक्ट्रियों के विरूद्ध हेल्थ एवं सेफ्टी के नियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने सीएसआर के लिए संयुक्त कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी संयंत्रों को सीएसआर मद से संबंधित जानकारी देने के निर्देश दिये। बैठक में महाप्रबंधक एस.एस.बघेल, सहायक संचालक कौशल विकास गरिमा देशमुख, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ए.सी.बर्मन सहित लाफार्ज सोनाडीह, अंबुजा रवान, अल्ट्राटेक हिरमी, रावन, सीमेन्ट सेम्हराडीह, ईमामी सीमेन्ट रिसदा सीमेन्ट संयंत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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