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खनन : ग्रामीणों को राहत, निकाल सकते हैं 10 ट्राली मिट्टी
By Deshwani | Publish Date: 14/11/2017 12:15:30 PM
खनन : ग्रामीणों को राहत, निकाल सकते हैं 10 ट्राली मिट्टी

गोरखपुर, (हि.स.)। ग्रामीण इलाके के लोगों को अब अवैध खनन मामले से डरने की जरूरत नहीं है। आने छोटे-छोटे कार्यों में लिए 10 ट्राली मिट्टी निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि मिट्टी की खुदाई अपने क्षेत्र में ही करनी होगी। अब गृह निर्माण, कुम्हारी कला, मत्स्य पालन हेतु तालाब बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। खुद के उपयोग के लिए खोदी गयी मिट्टी रॉयल्टी मुक्त होगी। लेकिन इसे ध्यान में रखना होगा कि अगर मिट्टी का व्यवसायिक उपयोग किया तो जेल भी जाना पड़ेगा। इस बावत सभी एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, बीडीओ तथा थाना प्रभारियों निर्देश दिया जा चुका है।
सूत्रों की मानें मिट्टी निकालने पर कुछ पाबंदियां भी हैं। कोई भी किसान एक कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार 10 ट्राली मिट्टी निकाल पायेगा। इस निकली गयी मिट्टी का व्यावसायिक उपयोग नही करेगा। उसका उपयोग पूरी तरह से अपने कार्यों में करेगा। यह पाबंदी मिट्टी खनन के दुरुपयोग को रोकने में लिए लगाई गई है।
प्रमाण पत्र लेने के बाद ही मिलेगी अनुमति
मकान निर्माण, कुंभारी कला हो या मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदवाने का कार्य; इन सभी कार्यों को शुरू करने से पहले मिट्टी खुदाई की अनुमति लेनी होगी। निर्धारित प्रारूप पर दो प्रति में आवेदन करना होगा। एसडीएम या बीडीओ कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद ही खुदाई की जा सकेगी।
प्रमाण पत्र की रखनी होगी एक प्रति
जांच अधिकारियों जी मनमानी रोकने का उपाय भी है। संबंधित कार्यालयों से मिलने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदन करने वाले को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ऐसा करने से ही रॉयल्टी की छूट मिलेगी।
यह देनी है जानकारी
मिट्टी खुदाई की अनुमति लेने वाले को प्रारूप में अपना नाम, मिट्टी खुदाई स्थान का विवरण, मिट्टी की मात्रा, ट्रैक्टर ट्राली के चालक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर देना होगा। आवेदन की तिथि से 3 दिन के अन्दर मिट्टी की निकासी की जायेगी।
बोले डीएम
इस संबंध में जिलाधिकारी राजीव रौतेला का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में लागू विकास कार्य धीमे पड़ रहे हैं। पता चला कि हर निर्माण कार्य मे लोगों को मिट्टी की जरूरत है। गरीब और कुंभारी का काम करने वालों की आजीविका भी संकट में है। इसलिए यह निर्देश दिया गया है।
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