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धान की पराली जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू
By Deshwani | Publish Date: 11/10/2017 3:06:28 PM
धान की पराली जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू

हिसार, (हि.स.)। जिलाधीश निखिल गजराज ने धान की फसल के अवशेष जलाने पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जोकि 15 दिसम्बर तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों के अनुसार जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति धान की फसल के अवशेष/पराली जलाने का दोषी पाया जाता है। तो उसके खिलाफ वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

बुधवार को उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आया है कि किसान अपने धान की फसल के अवशेषों को जला देते हैं। जोकि न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि आर्थिक रूप से भी नुकसानदायक सिद्ध होता है। इन अवशेषों से निकलने वाले धूंए से मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके अंदर तनाव आदि बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है।

जिलाधीश ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे धान फसल के अवशेषों को जलाने की बजाए उससे पशुओं के लिए चारा तैयार कर सकते हैं, जिससे चारे की कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले की सीमा में कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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