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मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख की आर्थिक सहायता
By Deshwani | Publish Date: 10/10/2017 12:41:02 PM
मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख की आर्थिक सहायता

श्योपुर, (हि.स.)। कलेक्टर पीएल सोलंकी द्वारा सर्प दंश से मृत्यु के चार और करंट से मौत के एक प्रकरण में पीडि़त परिवारो को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
ग्राम श्यारदा तहसील वीरपुर निवासी पूजा पुत्री मोतीलाल माहौर की गत 13 जुलाई को रात के समय कच्ची पाटौर में कुल्हाड़ी लेने जाते समय सांप द्वारा काट लिये जाने से मृत्यु हो गई थी। मृतक पूजा को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी उसकी मृत्यु हो गई मृतक के निकटतम वैध वारिस उसके पिता मोतीलाल माहौर के नाम से 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार गत 02 सितम्बर को दिन के समय सुगन्धी पुत्र धनुआ धाकड निवासी बडौदाराम तहसील विजयपुर की खेत में घास काटने के दौरान सांप द्वारा काट लिये जाने से मृत्यु हो गई थी। मृतक सुगन्धी की निकटतम वारिस उसकी पत्नि मीना धाकड के नाम से 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
गत 17 अगस्त को सुबह शौच के लिए जाते समय ममता पत्नी महाराजसिहं कुशवाह निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील विजयपुर की सांप द्वारा काट लिये जाने से मृत्यु हो गई थी। मृतक ममता के निकटतम वारिस उसके पति महाराजसिहं के नाम से 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। साबो पत्नी भोला धाकड निवासी बराकंला तहसील विजयपुर की गत 24 अगस्त को सांप द्वारा काट लिये जाने से मृत्यु हो गई थी। मृतक साबो के निकटतम वारिसो को 4 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर द्वारा रामराज पुत्र मोती सुमन निवासी ग्राम जावदेश्वर तहसील श्योपुर की गत 26 जून को खेती के कार्य से महावीर माली के बोर से अपने धान की पौध मे पानी देने के लिए बोर चालू करने के दौरान करंट लगने से मृत्यु के मामले में 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत स्वीकृत की गई है। मृतक रामराज की पत्नि रामपति सुमन के नाम से 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। 
वहीं, कटनी जिले में अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। यह राशि शांति बाई की मृत्यु होने पर पति बाबूलाल केवट को स्वीकृत की गई है। प्रकरण के अनुसार 16 जुलाई की शाम ग्राम खिरवाखुर्द निवासी शांति बाई पति बाबूलाल केवट अपने ग्राम जा रही थी। महानदी के किनारे गाज गिरने से शांति बाई की मृत्यु हो गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा मृतक शांति बाई की मृत्यु गाज गिरने से होना प्रमाणित किया गया। साथ ही मृतक के वैध निकटतम वारिस पति बाबूलाल केवट को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर ने प्रकरण की विवेचना एवं अधीनस्थ न्यायालयों के जांच प्रतिवेदनों से सहमत होते हुये मृतक शांति बाई के निकटतम वैध वारिस पति बाबूलाल केवट को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
मण्डला जिले में सर्प के काटने से बालिका की मृत्यु हो जाने के कारण मृतका के निकटतम वारिस को कलेक्टर मण्डला द्वारा कुल चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आदेश के अनुसार कुमारी प्रियांजली पटेल पिता नरेन्द्र पटेल निवासी ग्राम मांद तहसील बिछिया की सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक बालिका के पिता नरेन्द्र पटेल को कलेक्टर सूफिया फारूकी वली द्वारा चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। 
दमोह कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने तहसील पथरिया ग्राम मुहली नरसिंहगढ़ निवासी समीर बंसल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर विपदाग्रस्त उनके पिता मस्तराम बंसल को 4 लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है।
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