उज्जैन, (हि.स.)। दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग का अमला सक्रिय हो गया है। कलेक्टर संकेत भोंडवे के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले द्वारा रविवार को सुबह से लेकर देर रात उज्जैन शहर में मिलावट की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। मिलावटी जांच रिपोर्ट के आधार पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में विभिन्न धाराओं में अभियोजन दायर किए गए।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र सुर्यवंशी ने बताया कि सुनवाई पश्चात मिलावटी खाद्य प्रदार्थ विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 प्रकरणों में विभिन्न धाराओं में कुल 41 लाख 32 हजार 500 रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राशि 30 दिन में जमा नहीं करने पर विक्रेता के प्रतिष्ठान का लायसेंस निरस्त करने एवं वसूली कार्रवाई होगी। कलेक्टर द्वारा मिलावटी मावे, घी निर्माताओं व विक्रेताओं पर रासुका लगाने की कार्यवाही हेतु भी निर्देशित किया गया है।
फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाने पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। जिले में पहली बार आरोपी बृजमोहन फर्म आनंद फूड, सब्जीमंडी फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाने पर 25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है। मावा व्यापारियों पर भी बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 मामलों में अपील के पश्चात पुन: सुनवाई में 2-2 लाख रुपये का जुर्माना यथावत रखा गया है। जिले में विभिन्न 27 लंबित प्रकरणों में खाद्य व्यापारियों के विरूद्ध एडीएम न्यायालय में विवेचना उपरान्त प्रकरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाएगी। दीपावली पर्व के दृष्टिगत घी, मावा, तेल, नमकीन, मिठाई एवं चॉकलेट में में मिलावट के विरूद्ध विशेष कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गये है।
मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बी.एस.जामोद, शैलेश गुप्ता, बी.एस.देवलिया, प्रभुलाल डोडियार, निर्मला सोनकुंवर, वर्षा व्यास, दीपा टटवाड़े शामिल रहे। विभाग की कार्रवाई दीपावली तक निरंतर जारी रहेगी।