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केरोसिन के थोक डीलर कमीशन में इजाफा
By Deshwani | Publish Date: 7/10/2017 10:59:49 AMभोपाल, (हि.स.)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा केरोसिन के थोक डीलर के कमीशन में संशोधन किया गया है। प्रति किलो लीटर में केन्द्र सरकार द्वारा थोक विक्रेता के स्वीकृत कमीशन में की गई वृद्धि के आधार पर दर संशोधित की गई है। संशोधित दर में फार्म-15 सहित 1008 रुपये और बिना फार्म-15 के केरोसिन थोक विक्रेता को 928 रुपये प्रति किलो लीटर कमीशन होगा।
फार्म-15 के थोक केरोसिन लायसेंसधारी डीलर्स को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कमीशन 1008 रुपये प्रति किलो लीटर देय होगा। फार्म-15 के लायसेंस रहित केरोसिन थोक डीलर्स की रिटर्न ऑन इक्युपमेंट की राशि 80 रुपये प्रति किलो लीटर ऑइल कम्पनी द्वारा वसूल की जाएगी जिससे उन्हें 928 रुपये प्रति किलो लीटर कमीशन देय होगा। दोनों प्रकार के थोक डीलर्स की प्रदाय दर एक समान होगी, जिससे एक स्थान के उपभोक्ताओं की उपभोक्ता दर एक समान होगी। जिन केरोसिन थोक डीलर्स के पास फार्म-15 के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त हैं, ऐसे केरोसिन डीलर्स से लायसेंस की शर्तों का पालन ऑइल कम्पनी द्वारा कराया जाएगा। लायसेंस की शर्तों के पालन के अनुसार ऑइल कम्पनी केरोसिन थोक डीलर्स को देय राशि के संबंध में निर्णय करेगी।
फार्म-15 के अंतर्गत लायसेंसरहित केरोसिन थोक डीलर्स से ऑइल कम्पनी द्वारा रिटर्न ऑन इक्युपमेंट की राशि ऑइल कम्पनी के डिपो से प्रदाय के समय जारी इनवाइस में जोडक़र वसूल किए जाने पर एवं उसी प्रदाय दर पर केरोसिन का दर निर्धारण कलेक्टर द्वारा किए जाने पर फार्म-15 के अंतर्गत लायसेंसरहित केरोसिन थोक डीलर को 928 रुपये प्रति किलो लीटर कमीशन देय होगा। खाद्य विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को अपने जिले में संशोधित कमीशन के संबंध में जारी किए गये निर्देशों के अनुसार विक्रय दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करवाने के निर्देश दिए गये हैं।