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राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
By Deshwani | Publish Date: 4/10/2017 3:51:11 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा 2016 की इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रखने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा की इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रहेगी।
पिछले 7 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा की इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रखें। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए ये आदेश जारी किया था। हालांकि डिवीजन बेंच ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को बिना उसकी पूर्व अनुमति के नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच ने राज्य प्रशासनिक सेवा 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट पांच फीसदी एसबीसी कोटा निरस्त कर दोबारा जारी करने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। आयोग ने कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था जबकि आदेश 9 दिसंबर 2016 को आया । ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।