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ग्राम सभाओं में होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सामाजिक अंकेक्षण कार्य
By Deshwani | Publish Date: 1/10/2017 12:05:57 PMझुंझुनू, (हि.स.)। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार दो अक्टूबर सोमवार को जिले भर में आयोजित होने वाली सभी ग्राम सभाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामाजिक अंकेक्षण कार्य होगा। जिला रसद अधिकारी सुभाष चौधरी ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार सोमवार को जिले में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 जो कि एक कानून है। जिसमें महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता एंव समस्या समाधान प्रक्रिया का निर्धारित किया जाना है। इसी की पालना में जिले में ग्राम सभाओं के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाएगा। जिसमें सभी ग्राम सभाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी प्रावधानों यथा पात्रता आदि शर्ताे को पढक़र सुनाया जाएगा।
संबंधित ग्राम पंचायत के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को मय रिकॉर्ड ग्राम सभा में अनिर्वायता से भाग लेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा में पढक़र सुनाने, सामग्री का प्रारंभिक अवशेष प्राप्त होने वाली मात्रा एवं मासिक वितरण का विवरण भी उचित मुल्य दुकानवार ग्राम सभा में पढक़र सुनाने, पोश मशीन के माध्यम से कैसे सामग्री का इंद्राज होता है, कैसे उसका पोश के माध्यम से वितरण किया जाता है संबंधित जानकारी आमजन को देंगे।