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डेरा प्रमुख पर फैसला 25 को, हिसार में 24 से धारा 144 लागू
By Deshwani | Publish Date: 20/8/2017 4:09:43 PMहिसार, (हि.स.)। जिलाधीश निखिल गजराज ने जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर 24 अगस्त से अगले आदेशों तक धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को जिलाधीश ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर चल रहे मामले में सीबीआई अदालत द्वारा 25 अगस्त को फैसला सुनाया जाना है। न्यायालय का फैसला उनके खिलाफ आने की स्थिति में उनके अनुयायियों द्वारा किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा नहीं की जाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला में 24 अगस्त से अगले आदेशों तक धारा 144 लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और हथियार के रूप में प्रयोग हो सकने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।