ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राज्य
डेरा प्रमुख पर फैसला 25 को, हिसार में 24 से धारा 144 लागू
By Deshwani | Publish Date: 20/8/2017 4:09:43 PM
डेरा प्रमुख पर फैसला 25 को, हिसार में 24 से धारा 144 लागू

हिसार, (हि.स.)। जिलाधीश निखिल गजराज ने जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर 24 अगस्त से अगले आदेशों तक धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को जिलाधीश ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर चल रहे मामले में सीबीआई अदालत द्वारा 25 अगस्त को फैसला सुनाया जाना है। न्यायालय का फैसला उनके खिलाफ आने की स्थिति में उनके अनुयायियों द्वारा किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा नहीं की जाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला में 24 अगस्त से अगले आदेशों तक धारा 144 लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और हथियार के रूप में प्रयोग हो सकने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS