राज्य
बैलगाड़ी स्पर्धा को अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार
By Deshwani | Publish Date: 16/8/2017 4:23:15 PMमुंबई, (हिस)। बैलगाड़ी स्पर्धा आयोजित करने के लिए हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसलिए राज्य में कहीं भी स्पर्धा के आयोजन को मंजूरी नहीं दी गई है।
मुंबई हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार जब तक इस संदर्भ में अंतिम अधिसूचना जारी नहीं करती है, बैलगाड़ी स्पर्धा के दौरान बैलों को नुकसान नहीं होने की नियमावली बनाकर हमारे सामने पेश नहीं करती है तब तक हम अनुमति नहीं देंगे। जब तक कोर्ट अनुमति नहीं देता है तब तक बैलगाड़ी स्पर्धा को अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह दो सप्ताह में अपनी भूमिका स्पष्ट करे।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बैलगाड़ी स्पर्धा के लिए जो अधिसूचना जाहिर की है, उसके विरोध में अजय मराठे नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मराठे ने अपनी याचिका में कहा है कि बैलगाड़ी स्पर्धा से बैलों को नुकसान होता है। बैल दौड़ने वाले नहीं, कष्टों का काम करने वाले प्राणी हैं।