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मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोहित टंडन को जमानत
By Deshwani | Publish Date: 10/8/2017 3:50:57 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएंडटी लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने रोहित टंडन की मां की खराब तबीयत की वजह से जमानत दी है। टंडन की तरफ से पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए थे।
इसके पहले 5 मई को हाईकोर्ट ने टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। टंडन पर नोटबंदी के बाद बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 70 करोड़ के काले धन को सफेद कराने का आरोप है। दिल्ली की साकेत कोर्ट रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर चुका है| उसके बाद रोहित टंडन ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में ईडी ने टंडन से पूछताछ भी की थी। उनसे पूछताछ के बाद दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार की गिरफ्तारी हुई थी।