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एआईएडीएमके सिंबल केस में दिल्ली पुलिस को नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 10/8/2017 1:52:14 PM
एआईएडीएमके सिंबल केस में दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके सिंबल मामले में गिरफ्तार दलाल सुकेश चंद्रशेखर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 
 
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 29 जुलाई को सुकेश चंद्रशेखर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उसके पहले 9 जून और 22 मई को भी तीस हजारी कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सुकेश ने टीटीवी दिनाकरन को जमानत मिलने के बाद समानता के आधार पर जमानत देने की मांग की थी।
 
इस केस में पिछले एक जून को कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन और मल्लिकार्जुन को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है । 
 
क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन-देन के सबूत मिले हैं। ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी। 
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