राज्य
झूठा हलफनामा मामला : केजरीवाल को 2 फरवरी तक पेशी से छूट
By Deshwani | Publish Date: 4/8/2017 3:33:40 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा हलफनामा दाखिल करने के एक मामले में दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग करनेवाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अगले साल 2 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल को दो फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय देने की मांग की जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया।
आपको बता दें कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 24 दिसंबर को दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।
दरअसल एनजीओ मौलिक भारत ट्रस्ट के नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने जान-बूझकर 2013 के विधानसभा चुनाव में अपने बारे में जानकारी जुटाई थी। केजरीवाल ने अपने गाजियाबाद के निवास को हलफनामे में छुपाया था। केजरीवाल पर जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए के तहत आरोप है।