राज्य
खुले में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर लगेगा जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 4/8/2017 10:29:18 AMझुंझुनू, (हि.स.)। तंबाकू उत्पादों को दुकानों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर बेचने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी ऐसा करते पाया गया तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।
सीएमएचओ डॉ. राजकुमार डांगी ने बताया कि विभाग की प्रमुख शासन सचिव वीनू गुप्ता ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत एक आदेश जारी कर उत्पादों के खुले में प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाए जिससे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यह सुलभता से उपलब्ध हो जाए।
सचिव गुप्ता की ओर से कलेक्टर को भी आदेश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी तंबाकू विक्रेताओं को अधिनियम के तहत प्राधिकृत किए गए एन्फोर्समेंट अधिकारियों के जरिए पाबंद कराएं। जिला तंंबाकू नियंत्रण सेल प्रभारी डॉ. ऋतु शेखावत ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी गई है। कोटपा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी टीम को विशेष रूप से सघन निरीक्षण अभियान शुक्रवार से ही शुरू कर सभी संबंधित विक्रेताओं के यहां तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन पर रोक संबंधी कार्रवाई की जाएगी।