राज्य
अवैध उत्खनन प्रकरणों में 1.25 लाख का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 2/8/2017 1:55:39 PMउज्जैन, (हि.स.)। अवैध उत्खनन अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम के तहत चल रहे प्रकरणों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संकेत भोंडवे ने मंगलवार शाम को एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना एवं वाहन जब्ती की कार्रवाई करते हुए मदिरा जब्ती के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने खनिज अधिनियम के तहत कंथारिया महिदपुर निवासी दिलीपसिंह राजपूत के वाहन क्रमांक एमपी-13डीए/0378 पर 45 हजार रुपये, ग्राम जगोटी के गोपालसिंह आंजना की बिना नम्बर की जेसीबी पर 45 हजार रुपये तथा गड़सिंगा के सुरेन्द्रसिंह की उत्खनन की अनुमति निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा के अन्तर्गत कलेक्टर ने घरेलू गैस पर छूट प्रदान नहीं करने पर जय गैस एजेन्सी उज्जैन पर 10 हजार रुपये, खाद्य विभाग की अनुज्ञा समाप्त होने के बाद भी व्यवसाय करने पर बड़नगर के मुकेश जैन पर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा ग्राम सुरासा उज्जैन के मायाराम मालवीय द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने पर पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इसी तरह नागदा बेड़ावन के भगवानगिरी द्वारा डीजल का अवैध संग्रहण करने पर संग्रहण की सामग्री, उन्हेल रोड के अनिल पोरवाल पर घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने पर तीन सिलेण्डर की जब्ती, मनोज वत्स नागदा गैस सर्विस पर घरेलू गैस सिलेण्डर कम पाए जाने पर सात कनेक्शन राजसात करने के आदेश दिए हैं।