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रक्षाबंधन पर जेल में महिलाओं की मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्था
By Deshwani | Publish Date: 1/8/2017 1:30:48 PM
रक्षाबंधन पर जेल में महिलाओं की मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्था

इंदौर, (हि.स.)। इस वर्ष केन्द्रीय जेल इंदौर में आगामी सात अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जेल में बंदियों से मिलने आने वाली केवल महिला परिजनों के लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय जेल के अधीक्षक के अनुसार, सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष निर्देश जारी किए गये हैं। इसके अनुसार पिछली वर्ष की तरह रक्षाबंधन के दिन मुलाकात केवल आगंतुक महिला परिजनों को ही दी जायेगी। मुलाकात लेने के लिए आवेदक को अपनी पहचान का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण की छायाप्रति। पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मुलाकात प्रात: आठ बजे से दोपहर दो बजे तक हो सकेगी। 

मुलाकात के दौरान जेल गेट के बाहर तलाशी लेकर ही प्रवेश दिया जायेगा। मुलाकात में केवल मिठाई के दो पीस, एक कटोरी खीर, छोटे फल-दो नग ही अंदर दिये जायेंगे। उक्त वस्तुओं के साथ अन्य वस्तु ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। खाद्य सामग्री रखने के लिए थाली जेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी। बंदी से एक बार ही मुलाकात दी जायेगी। एक बंदी से मिलने वाले समस्त परिजन एकत्रित होकर ही बंदी का मुलाकात में नाम लिखा सकते हैं। 

परिजनों से कहा गया है कि वे असुविधा से बचने के लिए मोबाइल, रुपये पैसा आदि साथ में लेकर न आयें। तलाशी के दौरान मोबाइल, रुपये पैसा, नशीली वस्तु एवं घातक सामग्री पाये जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जायेगी। अनुशासनहीनता करने पर मुलाकात से वंचित कर दिया जायेगा। जेल के अंदर मुलाकात की सुविधा केवल महिलाओं और परिजन के लिए ही एक दिवस के लिए रहेगी। मुलाकात का समय 15 मिनट ही दिया जायेगा।

 
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