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बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज, अब चुनाव आयोग करेगा फैसला
By Deshwani | Publish Date: 21/7/2017 12:10:35 PMरायपुर, (हि.स.) । कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ गलत तरीके से चुनाव जीतने के मामले में लगायी गयी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार सुबह इस मामले में फैसला आया, जिसमें किरणमयी नायक की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल रायपुर दक्षिण से विधायक व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर नियत खर्चे से ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने साल 2014 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
बृजमोहन अग्रवाल पर चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई 16 लाख रु. की सीमा से ज्यादा खर्च करने का आरोप किरणमयी नायक ने लगाया था। किरणमयी नायक की तरफ से इस मामले को साल 2014 में चुनौती दी गयी थी। इस मामले में अब तक 12 दौर की सुनवाई हुई, जिसमें किरणमयी नायक की तरफ से कुल 12 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराये। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल का बयान दर्ज हुआ जिसके बाद 17 मई को सुनवाई पूरी कर ली गयी। न्यायालय ने 21 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले ने सुर्खियां तब बटोरी जब किरणमई नायक ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को चार्टर प्लेन बुक कराके सुनवाई में बुलवाया था।
इस मामले में किरणमयी नायक ने बृजमोहन अग्रवाल के निर्वाचन को शून्य करने की मांग की थी। साथ ही छह साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन करने की भी मांग की थी।
इस बीच आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। इसी मामले को लेकर किरणमयी नायक ने चुनाव आयोग में भी याचिका लगाई है जिसका फैसला जल्द आने की उम्मीद है।