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सफाई में फिसड्डी दिल्ली के तीनों नगर निगमों को हाईकोर्ट की फटकार
By Deshwani | Publish Date: 21/6/2017 4:43:27 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सफाई और कूड़े का प्रबंधन न कर पाने पर दिल्ली के तीनों नगर निगमों को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान आज दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त हाईकोर्ट में मौजूद थे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त विदेश में थे| इसलिए सुनवाई के दौरान नहीं आ सके थे।
हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए केवल एमसीडी और एनडीएमसी जिम्मेदार है, कोई और नहीं। गटर खुले हाथों से साफ किए गए और एमसीडी गलत रिपोर्ट दे रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का काम हाईकोर्ट या मीडिया नहीं करेगी। एमसीडी का एक्शन प्लान क्या है। आपको किन मशीनों की जरूरत है। आप केवल मच्छरों की ब्रीडिंग चेक करते हैं| गंदगी साफ करने की योजना नहीं बनाते हैं। आप चाय-समोसा खाकर पंचवर्षीय योजना बनाते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि कर्मचारी काम भी करते हैं कि नहीं। अगर सफाई के लिए कोई झाड़ू और कुदाल नहीं उठाएगा तो सफाई कैसे होगी।
कोर्ट ने एमसीडी से पूछा कि आप अवैध निर्माण होने क्यों देते हैं। क्या नगर निगम के अधिकारी बाहर निकलकर कुछ देखते हैं। आयुक्त को सजा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने पूछा कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सफाईकर्मी काम कर रहे हैं कि नहीं। आपके आयुक्त तो पाश इलाकों में रहते हैं लेकिन सीलमपुर, कोटला मुबारकपुर और जहांगीरपुरी के बारे में कौन बताएगा। नगर निगम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।