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कसौली में अनधिकृत रुप से बने होटलों को गिराने पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 16/6/2017 6:13:17 PM
कसौली में अनधिकृत रुप से बने होटलों को गिराने पर रोक

 नई दिल्ली, (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के कसौली में अनधिकृत रुप से बने होटलों को गिराने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। एनजीटी के आदेश के खिलाफ दो होटलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचपीटीडीसी) को नोटिस जारी किया है । जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस संजय किशन कौल की वेकेशन बेंच ने एचपीडीटीसी को 11 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है ।

आपको बता दें कि 30 मई को एनजीटी ने कसौली में पांच होटल्स को अनधिकृत निर्माण का दोषी पाया था और उन्हें गिराने का आदेश दिया था। इन पांचों होटल्स पर पांच से दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इन होटल्स के खिलाफ सोसायटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कसौली एंड इट्स इनविरॉनमेंट नामक एनजीओ ने एनजीटी में याचिका दायर की थी।
एनजीटी ने सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। एनजीटी में सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी ने कहा था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने होटल को दो मंजिल बनाने की अनुमति दी थी लेकिन उन्होंने बेसमेंट के अलावा पांच मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दिया। पिछले 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन एनजीटी के समक्ष पेश हुए थे। एनजीटी ने कहा था कि होटल बनाने में एयर, लैंड और वाटर एक्ट से जुड़े सभी कानूनों का उल्लंघन हुआ है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा था कि ये आश्चर्य का विषय है कि आपने सात कमरे के लिए सहमति दी और उन्होंने सात मंजिला होटल बना लिया फिर भी आप इसका बचाव कर रहे हैं। 
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