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पशु ब्रिकी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 15/6/2017 5:50:01 PM
पशु ब्रिकी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

 नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों को बेचे जाने और गौहत्या रोकने से संबंधित नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हैदराबाद निवासी कुरैशी की याचिका पर जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस संजय किशन कौल की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाने से इन्कार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

बतादें कि मई महीने में केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स (रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट) रुल्स, 2017 का नोटिफिकेशन जारी किया था। केंद्र का यह कानून पूरे देश में जानवरों को कत्लगाह के लिए बेचने पर रोक लगाता है। इस कानून में केवल किसानों को ही जानवरों के व्यापार की इजाजत दी गई है। जानवरों को बेचते समय किसानों को खरीददार से ये अंडरटेकिंग लेना होगा कि वे जानवरों का उपयोग कत्लगाह के लिए नहीं करेंगे बल्कि केवल खेती के लिए करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है।
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