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समर्थन मूल्य से कम पर अधिसूचित एफएक्यू कृषि जिन्सों का विक्रय नहीं
By Deshwani | Publish Date: 13/6/2017 11:32:05 AM
समर्थन मूल्य से कम पर अधिसूचित एफएक्यू कृषि जिन्सों का विक्रय नहीं

 भोपाल, (हि.स.)। प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का पारदर्शी, उचित और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुरूप ऐसी अधिसूचित कृषि जिन्स, जिनका केन्द्र शासन के द्वारा समर्थन मूल्य घोषित है और प्रदेश में केन्द्र और राज्य शासन की संस्थाओं के माध्यम से उनकी खरीदी का कार्य मंडी समिति में जारी है, की औसत अच्छी किस्म का विक्रय कृषि उपज मंडी समितियों में समर्थन मूल्य के नीचे सम्पन्न नहीं किया जायेगा।

निर्देशों में कहा गया है कि यदि अधिसूचित कृषि जिन्स का समर्थन मूल्य घोषित है, परन्तु केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के माध्यम से मंडी समिति में समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं हुई तो कृषि उपज मंडी समितियों में उपविधियों के प्रावधान अनुसार खुले घोष विक्रय में प्राप्त उच्चतम दर पर किसान की सहमति के बाद ही विक्रय सम्पन्न करवाया जायेगा।
मंडियों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर मंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्स के मूल्य, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर लगातार दो दिन से अधिक अवधि तक प्रचलित रहते हैं, तो मंडी सचिव प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को इसकी सूचना देंगे। साथ ही मंडी समिति में समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि जिन्स के विक्रय की व्यवस्था के लिये संबंधित शासकीय संस्थाओं को अवगत कराने के साथ-साथ व्यक्तिगत सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मंडी सचिवों का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन की समस्त कार्यवाहियों से बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों को अवगत करवायेंगे। आंचलिक कार्यालयों के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर शीघ्र उपार्जन व्यवस्थाएं करवायें। साथ ही मंडी बोर्ड के मुख्यालय को नियमित रूप से की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करें। यह प्रक्रिया सतत और नियमित होगी।
अधिसूचित कृषि जिन्स, जिनका समर्थन मूल्य घोषित है और केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के माध्यम से मंडी समिति में समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य जारी है, परन्तु यह नॉन एफएक्यू (अमानक किस्म) की होने पर, अधिसूचित कृषि जिन्स का सेम्पल (राज्य शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये जारी निर्देशों के अनुसार) मंडी समितियों में संधारित करते हुए उपविधियों के प्रावधान अनुसार खुले घोष के माध्यम से नीलामी को सम्पन्न कराया जायेगा एवं किसान की सहमति के उपरान्त ही विक्रय को सम्पन्न करवाया जायेगा। मंडी बोर्ड के इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
 
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