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उ.प्र. के 50 जिलों में एसिड बिक्री लाइसेंस नहीं, मात्र 01 एफआईआर
By Deshwani | Publish Date: 11/6/2017 2:23:04 PM
उ.प्र. के 50 जिलों में एसिड बिक्री लाइसेंस नहीं, मात्र 01 एफआईआर

 लखनऊ, (हि.स.)। प्रदेश में एसिड बिक्री में अनियमिता के सम्बन्ध में अब तक महज 01 एफआईआर दर्ज करायी गयी है। यह तथ्य उमेश कुमार तिवारी, अनु सचिव, गृह पुलिस द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को दी गयी सूचना से सामने आया है। नूतन ने शासन से उत्तर प्रदेश द्वारा एसिड आदि की बिक्री के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण मांगा था।

गृह विभाग ने अपनी सूचना में बताया कि प्रदेश में एसिड बिक्री के लिए कुल 118 लाइसेंसी हैं। इसमें सबसे अधिक मिर्जापुर तथा भदोही में 11-11, फरुखाबाद में 10 तथा वाराणसी एवं लखनऊ में 9 लाइसेंसी हैं। 50 जिलों में एसिड बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, जिसमें आगरा, बरेली, कानपुर नगर भी शामिल हैं, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में 1-1 लाइसेंसी हैं।

सूचना के अनुसार एसिड बिक्री रोक के प्रचार-प्रसार के लिए पूरे प्रदेश में कुल 346 बैठकें हुईं जिसमें सबसे अधिक 23 मेरठ तथा 22 सिद्धार्थनगर में हुई। इस सम्बन्ध में जनपदीय टीमों द्वारा 343 निरीक्षण हुए जिसमें 66 रायबरेली, 48 फिरोजाबाद और 29 एटा में हुए जबकि इनमें एक भी लाइसेंसी नहीं हैं। इन निरीक्षण में कुल 12 अनियामितताएं पायी गयीं जिनमें मात्र कासगंज में 01 एफआईआर दर्ज हुआ जबकि रायबरेली में रायबरेली में 01 अवैध स्टॉक सील किया गया तथा 04 स्थानों पर नोटिस जारी किया गया।

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