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देवास के बागली एवं हाटपीपल्या में निषेधाज्ञा लागू, जुलूस एवं धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी
By Deshwani | Publish Date: 8/6/2017 5:32:21 PM
देवास के बागली एवं हाटपीपल्या में निषेधाज्ञा लागू, जुलूस एवं धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

 देवास, (हि.स.)। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने गुरुवार को संपूर्ण देवास जिले में जुलूस धरना प्रदर्शन रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध आदेश जारी किए गए हैं। जिले में स्थिति पूर्णतया शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक अंशुमान निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

बागली एवं हाटपीपल्या में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत जनसामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए संपूर्ण थाना क्षेत्र हाटपीपल्या एवं संपूर्ण थाना क्षेत्र बागली के लिए धारा 144 लागू की गई है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंशुमानसिंह के प्रतिवेदन पर की गई है।
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि प्रतिबंध की अवधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी भी स्थान पर एक ही समय पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के शस्त्र, लाठी या अन्य हथियार तथा किसी भी प्रकार के ज्वनलशील पदार्थ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि यह आदेश सभी जनसामान्य को ध्वनि विस्तारक यंत्रों से दिया जाए। साथ ही पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सहज दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराई जाए। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा। उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 07 जून को किसान कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश बंद के आह्वान के दौरान अनुभाग बागली के थाना हाटपीपल्या एवं थाना बागली क्षेत्र में हुई हिसंक घटना, पथराव व आगजनी की घटना हुई। साथ ही चापड़ा एवं कमलापुर चौकी पर पथराव एवं आगजनी की घटना हुई जिसे नियंत्रण करने के लिए थाना हाटपीपल्या एवं बागली क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
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