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बिना आदेश पुलिस अभिरक्षा से न छोड़े जाएं वाहन: खनिज विभाग
By Deshwani | Publish Date: 8/6/2017 12:02:09 PMभिण्ड, (हि.स.)। अवैध खनिज एवं ओवरलोड वाहनों को फर्जी पत्र के आधार पर एक थाना प्रभारी द्वारा वाहन को छोड़े जाने पर खनिज विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि किसी भी आदेश की बिना पुष्टि के कोई भी वाहन पुलिस अभिरक्षा से न छोड़ा जाए।
इस संबंध में खनिज अधिकारी द्वार पुलिस थानों को सूचना के बतौर एक प्रेस नोट जारी कर जिले के समस्त थाना प्रभारियों से कहा है कि खनिज विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़े गए ओवर लोड और अवैध परिवहन करते वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में थानों में खड़ा किया जाता है। ऐसे वाहनों को खनिज विभाग जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ता है लेकिन विगत दिनों विभाग के सर्वेयर विजय कुमार के हस्ताक्षर वाला एक पत्र थाना देहात से वेरीफिकेशन के लिए जब खनिज शाखा में आया तो सर्वेयर विजय ने अपने नकली हस्ताक्षर होना पाया और उसी पत्र पर टीप भी लिख दी। इसी मामले से विभाग के अधिकारी सकते में आ गए और आज विभाग के मध्यम से प्रेस नोट जारी कर सभी थाना प्रभारियों से जप्तशुदा खनिज वाहनों को छोड़ने सम्बन्धी आदेश को विभाग के निरीक्षक के मोबाइल नंबर 782877678 पर पुष्टि करने के बाद ही किसी भी पुलिस थाने से वाहन को छोड़ा जाए।