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अतिक्रमण हटाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
By Deshwani | Publish Date: 5/6/2017 2:23:59 PM
अतिक्रमण हटाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली, (हि.स.)। जयपुर के खातीपुरा इलाके की तीन कॉलोनियों में अतिक्रमण हटाने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है । सुप्रीम कोर्ट ने इन कालोनियों में यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी ।
हाईकोर्ट ने इन कालोनियों में रोड को 30 फीस से 80 फीट करने का आदेश दिया था और इसके लिए मकानों और दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था । जिससे करीब दो सौ घर प्रभावित हो रहे थे । इस आदेश से करीब दो सौ परिवार और 180 दुकानदार प्रभावित हो रहे थे । इन प्रभावित परिवारों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ।
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