ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राज्य
सुप्रीम कोर्ट का इरोम चित्रा को अंतरिम राहत देने से इंकार
By Deshwani | Publish Date: 5/6/2017 2:17:28 PM
सुप्रीम कोर्ट का इरोम चित्रा को अंतरिम राहत देने से इंकार

नई दिल्ली, (हि.स.)। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के बेटे पर हत्या के मुकदमे चलाने और सुरक्षा की मांग करने वाली इरोम चित्रा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं वे गलत हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वे याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इरोम चित्रा से कहा कि अगर कोई वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं था तो उन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए था।
पिछले 29 मई को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए और समय की मांग की थी और कहा कि हम ये जांच करेंगे कि याचिकाकर्ता की शिकायत सही है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका कोई बिना वजह के दायर नहीं करता है। केंद्र ने कहा था कि वो याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने को तैयार हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि हमें राज्य के सुरक्षा पर भरोसा नहीं है हमें केंद्र की सुरक्षा चाहिए।
बतादें कि पिछले 22 मई को इरोम चित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली वेकेशन ने केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया था। बिरेन सिंह के बेटे अजय मिताई ने 2011 में चित्रा के बेटे इरोम रोजर को एक रोड रेज गोली मारी थी जिसके आरोप में उसे गैर इरादतन हत्या के लिए पांच साल के कैद की सजा मिली। चित्रा ने अपनी याचिका में गैर इरादतन हत्या की बजाय हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की है। चित्रा का कहना है कि उन्हें और उनके वकील को प्रतिबंधित संगठनों से धमकी मिल रही है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS