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दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू एलएलबी सीट मामले से खुद को किया अलग
By Deshwani | Publish Date: 5/6/2017 2:11:22 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू एलएलबी सीट मामले से खुद को किया अलग

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी की सीटें कम नहीं करने का दिशानिर्देश जारी संबंधी एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
पिछले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था। वकील जोगिंदर कुमार सुखीजा ने अपनी याचिका में कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले के मुताबिक 2017-18 के सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय एलएलबी में केवल 1440 छात्रों का ही दाखिला ले सकता है। जबकि वर्तमान सत्र में 2310 छात्र दाखिला ले चुके हैं। बार काउंसिल के इस फैसले से कई छात्र प्रभावित होंगे। सीटों के घटाने से विश्वविद्याल को जनता के पैसे से जो अनुदान मिलता है उसका पर्याप्त उपयोग नहीं हो सकता है। याचिका में रुल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 के पांचवी अनुसूची की धारा पांच का उल्लंघन होता है। सीटें घटाना संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है।
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