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बिहार
आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी
By Deshwani | Publish Date: 23/5/2017 3:34:58 PM
आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी

पटना,  (हि.स.)। अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर पटना उच्च न्यायालय ने नाराजगी जतायी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्य करने के तौर-तरीकों पर असंतोष व्यक्त करते हुए सूबे के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के अंदर हर हाल में अदालती आदेश का अनुपालन करवाने का निर्देश दिया है। 

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की एकलपीठ ने अमित फार्मास्यूटिकल्स ऑथराइज स्टॉकिस्ट की ओर से दायर अवमानना वाद पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2004 में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को दवा की आपूर्ति की गयी थी, लेकिन चार वर्ष बीतने के बाद भी दवा आपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी। जिसके बाद वर्ष 2008 में अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को आपूर्तिकर्ता दवा एजेंसी को भुगतान का निर्देश दिया था। बावजूद अभी तक उक्त एजेंसी को राशि का भुगतान नहीं किया गया।
 
 
 
 
 
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