बिहार
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का अर्थदंड
By Deshwani | Publish Date: 23/5/2017 3:13:32 PMपटना, (हि.स.)। स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृति का लाभ नहीं दिये जाने और उसके स्पष्टीकरण मामले में जवाब दाखिल नहीं करने से नाराज पटना उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने प्रत्यूष कुमार मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत हुए हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सेवानिवृति का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा। जहां अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधानसचिव से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिससे नाराज अदालत ने प्रधान सचिव पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया। साथ ही, अदालत ने अर्थदंड की राशि को पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी कहा है कि 20 जून तक इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करें अन्यथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सेवा के निदेश प्रमुख को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।