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बिहार
इंटर टॉपर घोटाला : संजीव सुमन की जमानत याचिका खारिज
By Deshwani | Publish Date: 15/5/2017 4:25:04 PM
इंटर टॉपर घोटाला : संजीव सुमन की जमानत याचिका खारिज

पटना, (हि.स.)| बिहार के बहुचर्चित इंटर टापर घोटाला में जेल में बंद राजेन्द्र नगर ब्वायज हाई स्कूल स्थित मूल्यांकन केन्द्र के पूर्व समन्वयक संजीव कुमार सुमन को पटना हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए इनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने संजीव कुमार सुमन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए संजीव कुमार सुमन को किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में इंटर की परीक्षा में पैसे लेकर टॉपर बनाने का खुलासा होने के बाद मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गयी थी। मामले की जांच में पाया गया कि इस मामले का मास्टर माइंड बच्चा राय है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह सहित बोर्ड के अन्य कर्मियों की मिलीभगत से परीक्षा दिलाने से लेकर उनकी कापियों को बदलवाने और नंबर बढ़वाकर टाप कराता था। पुलिस ने अब तक इस मामले में लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार लोगों में मुख्य रूप से बोर्ड के अध्यक्ष लाल केश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी उषा सिन्हा, पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा, राजेन्द्र नगर ब्वायज हाई स्कूल के प्राचार्य विशेश्वर यादव, मूल्यांकन केन्द्र के संयोजक संजीव कुमार सुमन समेत कई अन्य लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में बच्चा राय की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। वहीं, बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर राय की पत्नी उषा सिन्हा जमानत पर है जबकि अन्य अभियुक्तों को अभी तक हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है।
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