बिहार
मशरक मीड डे मील हादसा : सुनवाई अब हाईकोर्ट की खण्डपीठ करेगी
By Deshwani | Publish Date: 15/5/2017 3:56:16 PMपटना, (हि.स.)| बिहार के सारण जिले के धर्मासती गंडामन स्कूल में विषाक्त भोजन खाने से हुई 23 बच्चों की मौत के मामले में निचली अदालत से दोषी करार दिये गये विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका मीना देवी की अपील पर अब हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सम्बंधित मामले की सुनवाई की तिथि 17 मई निर्धारित की है । अदालत ने सोमवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई एकलपीठ की जगह खण्डपीठ करेगी क्योंकि इस मामले में दस वर्ष से अधिक की सजा अभियुक्त को दी गयी है।
गौरतलब है कि बहुचर्चित मिड डे मील हादसा मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी ने मीना देवी को आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत दोषी करार दिया था जबकि उनके पति अर्जुन राय को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया था। मामले में अदालत ने 29 अगस्त 2016 को सजा सुनायी थी।
उल्लेखनीय है कि करीब तीन साल पूर्व 16 जुलाई 2013 को मशरक प्रखंड के धर्मासती गंडामन स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 23 बच्चों की एक एक कर मौत हो गई थी जबकि एक रसोइया और 24 बच्चे एक माह तक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती रहे थे।
मृतक आशीष के पिता अखिलानंद मिश्र के बयान पर धर्मासती गंडामन स्कूल की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका मीना देवी और उनके पति अर्जुन राय के खिलाफ मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में 30 जुलाई 2013 को सरकार ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था। घटना के सात दिनों बाद एसआईटी ने मीना देवी को गिरफ्तार कर लिया था जबकि अर्जुन राय ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था।