बिहार
हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया यह झटका, इनको मिली राहत
By Deshwani | Publish Date: 3/5/2017 5:31:08 PMपटना। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
बिहार में स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सरकार ने डिस्टिलरी कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की फुल बेंच ने इस संबंध में सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले को बिहार में स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों के लिये बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मालूम हो कि शराबबंदी को लागू करने के बाद बिहार सरकार ने एक आदेश पारित कर के राज्य में डिस्टिलरी कंपनियों को भी बंद करने का आदेश दिया था। इसका असर राज्य में होमियोपैथी दवाओं की बिक्री करने वाले व्यवसायियों पर भी पड़ा था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून 5 अप्रैल 2016 से ही लागू है।