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पीजी मेडिकल क्लिनिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण गलत : पटना उच्च न्यायालय
By Deshwani | Publish Date: 27/4/2017 6:59:44 PM
पीजी मेडिकल क्लिनिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण गलत : पटना उच्च न्यायालय

पटना। पीजी मेडिकल क्लिनिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफतौर पर इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की नीतियों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से भी इंकार कर दिया।

न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने डा. राकेश कुमार एवं अन्य कई ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि सूबे में मेडिकल क्लिनिकल, नन क्लिनिकल एवं पारा क्लिनिकल अंतर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर मेडिकल क्लिनिकल पाठ्यक्रमों में जो सीटें निर्धारित है उसमें आरक्षण प्रावधानों का कोई भी ख्याल राज्य सरकार द्वारा नहीं रखा गया है जिस कारण अनुसूचित जाति के छात्रों को मनोनुकूल विषयों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया कि मेडिकल क्लिनिकल के विभिन्न वर्गों में तो चक्रीय प्रणाली का भी प्रयोग नहीं किया गया है, वहीं कई में जरूरत से ज्यादा आरक्षण दे दिया गया है।
मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इसे राज्य सरकार की अपनी नीतियां मानते हुए इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
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