बिहार
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी और स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप के विरुद्ध याचिका दायर
By Deshwani | Publish Date: 20/4/2017 2:44:51 PMपटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव द्वारा गत विधानसभा चुनाव में आयोग के समक्ष अपनी सम्पति के सम्बंध में दिए गए गलत ब्यौरे की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गयी है।
पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने दायर लोकहित यचिका में कहा है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने गत विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र के साथ दिये गये शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है वह गलत है। जो ब्यौरा दिया गया है उससे ज्यादा की संपत्ति इन लोगों के पास है। दायर याचिका में यह भी बताया गया है कि उपमुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चुनाव में संपत्ति का ब्यौरा छुपाना जनप्रतिनिधि अधिनियम 125(ए) का खुल्लम-खुल्ला उलंघन है।
सेंगर अपनी याचिका में मांग किया है कि चुनाव आयोग के समक्ष गलत संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर इन दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर इनकी तथा इनके परिवार के अन्य लोगों द्वारा जमा कि गयी बेनामी संपत्ति की जांच सीबीआई से करायी जाय तथा बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन प्रोहेबिशन एक्ट, 1988 के तहत पायी गयी बेनामी संपति को जब्त किया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता ने इन दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गयी है।
गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव एवं तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पुत्र हैं तथा इन दोनों ने गत विधानसभा चुनाव 2015 में बिहार के सारण जिलान्तर्गत महुआ एवं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।