बिहार
सोगरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट नाराज
By Deshwani | Publish Date: 19/4/2017 5:45:53 PMपटना। बिहारशरीफ (नालंदा) जिला के सोगरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दुरुपयोग एवं बिहार सरकार एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड की शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने राज्य मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच दल गठन कर चार माह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खण्डपीठ ने जमील अख्तर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहारशरीफ (नालंदा) जिला में सोगरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है परंतु इस ओर न तो सुन्नी वक्फ बोर्ड और ना ही बिहार सरकार द्वारा समुचित ध्यान दिया जा रहा है जिस कारण वक्फ की जमीन को अवैध लोगों द्वारा गलत तरीके से बेचा जा रहा है।