बिहार
सांसद पप्पू यादव को पटना उच्च न्यायालय ने दी जमानत
By Deshwani | Publish Date: 19/4/2017 5:45:39 PM पटना। अवैध तरीके से भीड़ जमा कर उसे उत्तेजित करने सहित अन्य मामलों में अभियुक्त बनाकर जेल भेजे गये जन अधिकार पार्टी के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि गत माह में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गांधी मैदान स्थित जेपी गोलम्बर के पास प्रदर्शन किया था तथा प्रदर्शन के दौरान अवैध तरीके से भीड़ जमा कर बलवा करने का प्रयास किया था। इस बाबत पटना के गांधी मैदान थाना में यादव के खिलाफ एक प्राथमिकी भी भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। वहीं, निचली अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.एन. त्रिपाठी ने इनकी नियमित जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। बुधवार को उक्त मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी।