बिहार
नगर निकायों के चुनाव में बैनर-पोस्टर और लाउडस्पीकर पर रहेगी पाबंदी
By Deshwani | Publish Date: 19/4/2017 5:36:33 PMपटना। प्रदेश में नगर निकायों के वार्ड सदस्यों के दो चरणों 21 मई और 4 जून को होने वाले चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए बैनर-पोस्टर और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदी होगी। स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति लेकर बैनर-पोस्टर और लाउडस्पीकर से प्रचार की छूट मिलेगी पर इसे लेकर पाबंदी का उल्लंघन करने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के विरुद्ध सख्त दो वर्षों तक का कारावास और जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है।
आयोग ने प्रथम चरण में 101 नगर निकायों के लिए 21 मई को चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी करने के साथ प्रत्याशियों द्वारा बैनर-पोस्टर-पर्ची और लाउडस्पीकर से प्रचार को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। वहीं, कार्यक्रम के दूसरे चरण में पटना और छपरा नगर निगम सहित पटना जिले के अन्य सभी नगर निकायों और कटिहार के बारसोई नगर पंचायत के लिए चुनाव होगा। प्रत्याशियों को स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति से लाउडस्पीकर से सुबह छह बजे से रात दस बजे तक प्रचार करने की छूट मिलेगी पर इसका उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी दी गयी है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के कारण किसी भी राजनीतिक दल या नेता का बैनर-पोस्टर या झंडा लगाने पर रोक रहेगी। चुनाव को लेकर सम्पत्ति के विरुपण की रोकथाम के लिए किसी भी सरकारी या निजी भवन पर पोस्टर लिखने-टांगने पर भी कार्रवाई होगी।
आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की भी सीमा तय कर दी है। नगर पंचायतों के वार्ड सदस्यों के लिए 10 हजार,नगर परिषद के वार्ड सदस्यों के लिए 20 हजार और नगर निगमों के वार्ड सदस्यों के लिए 30 से 40 हजार रुपये खर्च की सीमा तय है। प्रत्याशियों को खर्च का दैनिक हिसाब भी अपने साथ रखना होगा और चुनाव बाद इसका हिसाब-किताब आयोग को देना अनिवार्य होगा ।