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पटना
बिहार बार कौंसिल का चुनाव कराने के लिए कौन होगा निर्वाचन पदाधिकारी, संशय बरकरार
By Deshwani | Publish Date: 8/2/2018 12:12:49 PM
बिहार बार कौंसिल का चुनाव कराने के लिए कौन होगा निर्वाचन पदाधिकारी, संशय बरकरार

पटना, (हि.स.)। बिहार बार कौंसिल का चुनाव कराने के लिए कौन होगा निर्वाचन पदाधिकारी इस बात का संशय अभी भी बना हुआ है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पूरे देश में बार काउंसिल का चुनाव हर हाल में 31 मार्च तक संपन्न करा लेना है। इसी के तहत बिहार में भी बार काउंसिल के चुनाव की तिथि 27 मार्च निर्धारित की गई है। इस आशय का एक शपथ पत्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया है। शपथ पत्र में पूरे देश के साथ-साथ बिहार में भी बार काउंसिल का चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

 चुनाव का समय नजदीक आ गया है लेकिन अभी तक चुनाव कराने के लिए बिहार में निर्वाचन पदाधिकारी का नाम तय नहीं किया जा सका है। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बार काउंसिल का चुनाव उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में ही संपन्न होना है। इसी के तहत बिहार में भी बार काउंसिल का चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस नारायण राय का नाम तय किया गया था। इस संबंध में उनसे सहमति भी ले ली गई थी लेकिन कुछ कारणवश जस्टिस नारायण राय ने बिहार बार कौंसिल का चुनाव कराने से इंकार कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से बिहार में बार काउंसिल का चुनाव संपन्न कराने के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। इसी क्रम में नामांकन की तिथि 9 फरवरी से 15 फरवरी तक निर्धारित है। निर्वाचन पदाधिकारी का नाम तय नहीं हो पाने के कारण संशय की स्थिति बनी हुई है। 

उल्लेखनीय है कि बिहार बार काउंसिल के चुनाव में राज्य के करीब 56000 अधिवक्ता मतदाता हैं। यही मतदाता बिहार बार कौंसिल के लिए 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे। प्रत्येक अधिवक्ता को 25 मत देने का अधिकार है। यह मत वरीयता के आधार पर 1 से 25 तक क्रमवार होगा। इस चुनाव में प्रत्येक मतदाता को कम से कम पांच मत देना अनिवार्य है। जो अधिवक्ता पांच मत नहीं देंगे उनके बैलेट पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि 25 मत की जगह लोग एक ही मत देते थे । हालांकि बिहार में एक लाख से ज्यादा अधिवक्ता हैं, लेकिन मतदाता सूची में उन्हीं अधिवक्ताओं के नाम शामिल है जिन्होंने बार काउंसिल में अपना वेरिफिकेशन फॉर्म जमा किया था। जिन अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी अपना वेरिफिकेशन फॉर्म बार काउंसिल में जमा नहीं किया था उनका नाम बार काउंसिल के चुनाव में मतदाता के रूप में शामिल नहीं किया गया है  बिहार बार कौंसिल के चुनाव की सरगर्मी राज्य के सभी अदालतों में अपने चरम पर है। जो अधिवक्ता बार कौंसिल का चुनाव लड़ने के इच्छुक है वह अपने-अपने अदालत में अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है|
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