राष्ट्रीय
शरद यादव मामले में हाईकोर्ट का सभापति के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार
By Deshwani | Publish Date: 15/12/2017 5:36:11 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनता दल युनाईटेड (जदयू) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के राज्यसभा सभापति के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि कोर्ट ने शरद यादव को आवास और भत्ते देने का निर्देश दिया है।
शरद यादव की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित करने के पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। शरद यादव की दलील का जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद ने विरोध करते हुए कहा कि शरद यादव ने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है।
शरद यादव और दूसरे राज्यसभा सांसद अली अनवर को पिछले 4 दिसंबर को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करा दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो शरद यादव विपक्षी दलों के साथ चले गए थे। इसके बाद जदयू ने राज्यसभा के सभापति से मांग की कि शरद यादव और अली अनवर ने स्वयं ही पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों के कार्यक्रम में जाना शुरु कर दिया है। इसलिए उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए।