बिहार
राजकीय अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत पर सरकार तलब
By Deshwani | Publish Date: 28/3/2017 5:12:40 PMप्रतीकात्मक फोटो
पटना, (हि.स.)। राज्य के सभी राजकीय अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खण्डपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के राजकीय अस्पतालों में दवाइयों की भारी किल्लत है।
इस कारण यहां इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। यहां तक कि जीवनरक्षक दवाइयां भी उन्हें बाजार से ही खरीदना पड़ रही है जबकि राज्य सरकार की ओर से गरीब मरीजों को निःशुल्क दवाइयां देने की बात कही जाती रही है। परंतु अस्पतालों में उक्त दवाइयां नदारद हैं और इस कारण गरीब मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य के अधिकांश सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में दवाइयों की भारी किल्लत है। यही नहीं, जान-बूझकर भी दवा की आपूर्ति बाधित की जाती है। मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया ।