पटना
मो. शहाबुद्दीन की याचिका पर सुनवाई टली
By Deshwani | Publish Date: 18/10/2017 5:24:58 PMपटना, (हि.स.)। सीवान के बहुचर्चित छोटेलाल अपहरण कांड में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
जस्टिस राकेश कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मो. शहाबुद्दीन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने इस मामले को अन्यत्र खंडपीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि 16 फरवरी 1999 को घटित उक्त घटना में छोटेलाल गुप्ता का अपहरण हो गया था जिसके बाद से उसका कोई अता-पता नहीं चला। इस मामले में राजद के पूर्व बाहुबली सांसद मो. शहाबुद्दीन को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। मामले के सूचक ने पुलिस के समक्ष दिये बयान में कहा था कि पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन ने छोटे लाल गुप्ता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया।