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बिहार
पटना विवि हॉस्टलों में चल रहे अपराधिक गतिविधियों की जांच के आदेश
By Deshwani | Publish Date: 23/3/2017 1:32:51 PM
पटना विवि हॉस्टलों में चल रहे अपराधिक गतिविधियों की जांच के आदेश

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने पटना के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि जिला के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों समेत सभी सरकारी हॉस्टलों में चल रहे आपराधिक गतिविधियों की जांच अपने स्तर से कराकर दोषियों एवं आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत को चार सप्ताह में अवगत कराएं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस काम के लिए पुलिस के साथ-साथ अगर जरुरत पड़े तो निगरानी की टीम को भी लगाए ताकि इन छात्रावासों से आपराधिक गतिविधियां समाप्त हो सके। जितने भी असामाजिक तत्व या गतिविधियां पकड़ी जाती है उन सबों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।
 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंड पीठ ने यह निर्देश दिया , इससे पहले हाई कोर्ट ने एक समाचार पत्र में इस संबंध में छपी खबर पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास में बम बरामद की खबर पे स्वतः संज्ञान लेते हुए एक लोकहित याचिका मानकर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी थी। 
जांच रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं थी। गुरुवार को सुनवाई के समय अदालत को विकास चंद्र उर्फ़ गुड्डू बाबा ने इसी महीने एक समाचार पत्र में छापे खबर फिर छात्रावास में बम बरामद की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि अदालती आदेश के बाद भी पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में आपराधिक गतिविधियां नहीं रुकी है। वहां के छात्रावासों एवं आवासों पर अवैध कब्जा आज भी जारी है तथा वहां से आपराधिक गतिविधियां अभी भी जारी है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अदालत ने इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के लचर रवैये पर टिपण्णी करते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह की गतिविधियों को नहीं रोक पता है तो क्यों नहीं इसे बंद करने के लिए कुलाधिपति को निर्देश दिया जाए ।
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