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बिहार
वीणा और अल्पना सिनेमा हॉल का लाइसेंस मृत लोगों के नाम कैसे : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 23/8/2017 8:20:43 PM
वीणा और अल्पना सिनेमा हॉल का लाइसेंस मृत लोगों के नाम कैसे : हाईकोर्ट

 पटना, (हि.स.)। राजधानी पटना के वीणा और अल्पना सिनेमा हॉल का लाइसेंस मृत व्यक्ति के नाम पर कैसे जारी कर दिया गया| इस बारे में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अदालत में दिये गये हलफनामा में यह बताया गया था कि मॉल एवं सिनेमा हॉल में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। इसके बावजूद अभी हाल ही में बोरिंग रोड स्थित जीभी मॉल में आग लगने के बाद राजधानी के मॉल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गयी थी जिसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में पूरक शपथ पत्र दायर कर इस बात की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया कि सरकार ने हलफनामा में जो बातें कहीं है, वह कहीं से भी सही नहीं है। 
 
याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को यह भी बताया गया कि राजधानी में वीणा सिनेमा हॉल और दीघा में अल्पना सिनेमा हॉल का लाइसेंस मृत लोगों के नाम पर जारी कर दिया गया है। यह सरासर आमजनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अदालत ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया।
 
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