पटना
पटना के गार्डिनर अस्पताल में चिकित्सक की बहाली नहीं, उच्च न्यायालय नाराज
By Deshwani | Publish Date: 10/8/2017 12:00:45 PMपटना, (हिस )। राजधानी पटना के गारडिनर अस्पताल को अतिविशिष्ट अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद वहां एक भी स्पेशलिस्ट चिकित्सक की बहाली नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने कुमार शैलेन्द्र की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया ।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधानी में स्थित ग्रडिनर अस्पताल को अतिविशिष्ट अस्पताल का दर्जा मिले हुए काफी अर्सा बीत गया है। बावजूद इसके इस अस्पताल में अभी तक विभिन्न रोगों के एक भी स्पेशलिस्ट चिकित्सक की पदस्थापना नहीं की गई जिस कारण यहां आने वाले रोगियों को समुचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पा रही है ।