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पटना
बंद पड़े नलकूपों से आमजनों को हो रही दिक्कतों पर पटना हाई कोर्ट गंभीर
By Deshwani | Publish Date: 10/8/2017 10:28:35 AM
बंद पड़े नलकूपों से आमजनों को हो रही दिक्कतों पर पटना हाई कोर्ट गंभीर

पटना,  (हि.स)। बिहार में बंद पड़े नलकूपों से आमजनों को हो रही दिक्कतों पर पटना हाई कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार की सारी दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से पूछा कि इन नलकूपों को चालू करने में क्या बाधा आ रही है और कब तक खराब पड़े नलकूपों को चालू करा दिया जाएग?
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहीत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से की गई कार्रवाइयों को जानना चाहा।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि 5097 नलकूपों की मरम्मत करा दी गर्इ है। वहीं अन्य को ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह सरकार द्वारा दी गर्इ जानकारी के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी अदालत को दें। बुधवार को सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया की 9192 नलकूप में से 4095 नलकूप अभी भी बंद हैं। 
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