पटना
दो माह के भीतर कृषि समन्वयकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करें बीएसएससी: हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 9/8/2017 11:29:05 AMपटना ( हि स )- । अदालती आदेश के बावजूद अभी तक कृषि समन्वयकों की बहाली नहीं किये जाने से नाराज पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को स्पष्ट कहा कि वह कृषि
समन्वयकों की बहाली की प्रक्रिया हर हाल में दो माह के भीतर पूरा कर ले 1
न्यायाधीश ज्योतिशरण की एकलपीठ ने मास्टर डेविड एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वार 30 अप्रैल 2015 को कृषि समन्वयक की बहाली हेतु विज्ञापन निकाला गया था।
जिसके लिए बड़ी संख्या में आवेदन किया गया।
परंतु काफी अर्सा बीत जाने के बावजूद भी कृषि समन्वयकों की मेधा सूची प्रकाशित नहीं किये जाने पर अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। जिसके सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 30 मई 2017 को अपने निर्देश में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अविलम्ब मेधा सूची प्रकाशित करने और उसपर आपत्ति लेने का निर्देश दिया। बावजूद इसके अभी तक कृषि समन्वयकों की बहाली हेतु आयोग द्वारा कोई काररवाई नहीं की जा रही है।
अदालत ने पिछली सुनवाई में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को यह बताने का निर्देश दिया था कि वे कृषि समन्वयक की बहाली हेतु एक समय निर्धारण करें 1 आज की सुनवाई में अदालत ने आयोग को दो माह की मोहलत देते हुए स्पष्ट कहा किह इस अवधि में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ले।